के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 2 ग्राम पंचायतों के सचिव निलंबितपालन नहीं करने पर 2 ग्राम पंचायतों के सचिव निलंबित
छिन्दवाड़ा/ 19 अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाये जाने और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करते हुये प्रथम दृष्टया अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल द्वारा 2 ग्राम पंचायतों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में दोनों सचिवों का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय छिंदवाड़ा रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जैसवाल ने बताया कि जिले की जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत कुहिया के सचिव श्री ज्ञानलाल कुमरे द्वारा ग्राम पंचायत में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण ग्राम पंचायत कुहिया में नवनिर्मित गौशाला के लोकार्पण के 13 अप्रैल 2022 के पत्थर और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त कक्ष के लोकार्पण के 3 अक्टूबर 2016 के पत्थर पर जनप्रतिनिधियों के नाम आज दिनांक तक प्रदर्शित होना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत थांवरीकला में भी संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण ग्राम पंचायत के पानी के टेंकर पर जनप्रतिनिधियों के नाम आज दिनांक तक प्रदर्शित होना पाया गया। दोनों ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाये जाने और प्रथम दृष्टया अपने कर्त्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने का दोषी मानकर दोनों ग्राम पंचायतों के सचिवों को म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

