28 वाहनों से लिया गया 41100 रूपये का जुर्माना
छिन्दवाड़ा/ 10 जून 2024/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिंदवाड़ा के शहरी क्षेत्र में सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। जिसमें सवारी बसों, ऑटो रिक्शा व सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों के सभी दस्तावेजों जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस आदि की जाँच की गई। साथ ही जाँच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार आदि की जांच भी की गई। जिन वाहनों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि छिंदवाड़ा शहरी क्षेत्र में वाहनों की चैकिंग की जानकारी मिलने पर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया। मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 28 वाहनों से 41100 रूपये का जुर्माना लिया गया । परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार विगत 2 सप्ताह से जिले में संचालित स्कूलों में जाकर वाहनों की जांच की जा रही है एवं कमियां पाये जाने पर समझाईश दी जा रही है कि माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाईन के अनुसार अपने-अपने वाहनों से संबंधित दस्तावेज जैसे (परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, पंजीयन पुस्तिका) एवं वाहन में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे- (अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार, सुरक्षा राड, डबल गेट, व्ही.एल.टी. डिवाइस, कैमरे) को दुरूस्त करायें एवं वाहन संबधी आवश्यक दस्तावेज को स्कूल संचालन से पूर्व पूर्ण करा लिये जायें। उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों को समय-समय पर मीटिंग लेकर समझाईश दी जा रही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें और मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें।

