तामिया सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखंड तामिया के संकुल केन्द्र बम्हनी की प्राथमिक शाला सिंगोड़ी के प्राथमिक शिक्षक गणराज शाह नर्रे को शाला में बिना सूचना के बार-बार अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मरकाम ने बताया कि संकुल प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला बम्हनी द्वारा अपने पत्र 04 फरवरी 2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि विकासखंड तामिया के संकुल केन्द्र बम्हनी की प्राथमिक शाला सिंगोड़ी के प्राथमिक शिक्षक गणराज शाह नर्रे 14 जनवरी 2025 को संस्था से बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये एवं प्राथमिक शाला सिंगोडी बंद पाई गई। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक नर्रे संस्था में कभी-कभी आते है एवं बिना सूचना के अनुपस्थित रहते है। इस कृत्य के लिये इन्हें बार-बार कारण बताओ सूचना पत्र दिये गये किन्तु इनके कार्य में कोई सुधार नहीं आया है। प्राथमिक शिक्षक नर्रे का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये प्राथमिक शिक्षक नर्रे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षा नर्रे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी

