वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण शिविर 7 से 16 सितंबर तकराष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का होगा परीक्षण

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वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण शिविर 7 से 16 सितंबर तक

राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के तहत पात्र हितग्राहियों का होगा परीक्षण

छिंदवाड़ा। भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के अंतर्गत जिले के पात्र वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए 7 से 16 सितंबर तक विभिन्न स्थानों पर परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने आयुक्त नगर पालिक निगम, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगरपालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में आयोजित होने वाले शिविरों में पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

शिविरों का कार्यक्रम

- 7 सितंबर – जनपद पंचायत हर्रई
- 8 सितंबर – जनपद पंचायत अमरवाड़ा
- 9 सितंबर – जनपद पंचायत चौरई
- 10 सितंबर – जनपद पंचायत बिछुआ
- 11 सितंबर – जनपद पंचायत जुन्नारदेव
- 12 सितंबर – जनपद पंचायत परासिया
- 14 सितंबर – जनपद पंचायत तामिया
- 15 सितंबर – जनपद पंचायत मोहखेड़
- 16 सितंबर – जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, छिंदवाड़ा

शिविरों में पात्र हितग्राहियों का परीक्षण किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाएंगे।

ये दस्तावेज जरूरी

एडिप योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगजनों के पास यूडीआईडी कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ आय प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य है। बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ पात्रता प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं बीपीएल श्रेणी से बाहर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, निर्धारित आय प्रमाण-पत्र के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। हितग्राहियों को पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना होगा।

कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिविरों में सभी पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों के लिए पेयजल एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था स्थानीय निकाय स्तर पर की जाएगी।

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