छिंदवाड़ा में मूल कर्तव्य विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न


प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  जितेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशानुसार शासकीय सी.एम.राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में मूल कर्तव्य विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ । कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी  रजनीश चौरसिया, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड  श्यामलराव,  अर्जुन डेहरिया,  शैलेन्द्र वैद्य, शिक्षकगण और विद्यार्थीगण उपस्थित थे।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चौरसिया ने कार्यक्रम में कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार प्रदान किये हैं । इन्हीं अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी बताये गये हैं जिनका पालन हर नागरिक को करना आवश्यक है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने अपराधों के संबध में बताया कि यदि किसी के साथ कोई अपराध घटित किया जाता है तो उस अपराध की सूचना तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में लायें ताकि दोषी को दण्ड दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय में जब भी कोई प्रतियोगिता आयोजित हो तो उसमें बिना परिणाम के भय के प्रतिभागिता अवश्य करना चाहिए। उन्होंने मूल कर्तव्य, पाक्सो अधिनियम, बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना, लैंगिक अपराधों, मानव तस्करी आदि के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्री राव ने कहा कि देश के नागरिक जितने ज्यादा साक्षर होगें, देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। उन्होंनें जीवन में शिक्षा के महत्व को रेखांकित कर निरक्षर व्यक्तियों के जीवन में आने वाली कठनाईयों के विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी और मोटरयान अधिनियम, निःशुल्क चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098, बच्चों के अधिकार, किशोर न्याय बोर्ड की कार्य प्रणाली आदि पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

कार्यक्रम में कार्यालय द्वारा हिन्दी सप्ताह के अंतर्गत वाद-विवाद प्रतियोगिता के प्रथम, व्दितीय व तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को शील्ड और प्रमाण पत्र देकर पुरूष्कृत किया गया जिसमें पक्ष में प्रथम स्थान  सौरभ कराडे़, व्दितीय स्थान कुमारी विशाखा धांदोड़े व तृतीय स्थान कुमारी वैष्णवी हिवसे तथा विपक्ष में प्रथम स्थान  मिथलेश यादव, व्दितीय स्थान कुणाल कपाले व तृतीय स्थान राहुल साहू ने प्राप्त किया। अंत में शिक्षक  अर्जुन डेहरिया ने आभार व्यक्त किया

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