सर्पदंश से मृत्यु पर 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता

chif editor MANESH SAHU 9407073701
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जिले के नरसिंहपुर अनुविभाग में सर्पदंश से मृत्यु होने के एक प्रकरण में मृतक के निकटतम वारिस को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6- 4 के नवीन प्रावधानों के तहत 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि मंजूर की है।

      इस सिलसिले में जिले की नरसिंहपुर तहसील के ग्राम पाला के निवासी रविशंकर आ. हल्के प्रसाद की सर्पदंश से 5 अगस्त 2022 को मृत्यु हो जाने पर मृतक के निकटतम वारिस उनकी पत्नी रोशनी काछी पति रविशंकर काछी को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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