जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा जिले के सभी विवाह कार्यक्रमों के सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया गया है कि सामूहिक विवाह या अन्य तिथियों में आयोजनों में बाल विवाह को नहीं करायेंगे, के संबंध में अपना शपथ-पत्र जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें । साथ ही पूरे वर्ष भर बाल विवाह पर निगरानी रखते हुये लाड़ो अभियान में बाल विवाह रोकथाम में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें । उल्लेखनीय है कि बाल विवाह अधिनियम में दण्ड प्रावधानों के अन्तर्गत 2 वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दण्ड हो सकते हैं । उन्होंने निर्देश दिये हैं कि यह ध्यान रखें कि आपके द्वारा जो भी विवाह/निकाह सम्पन्न कराया जा रहा है या उसमें सहयोग दिया जा रहा है, वह बाल विवाह तो नहीं है। इसके संबंध में बालक या बालिका की उम्र संबंधी निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल की अंकसूची या आंगनवाडी केन्द्र से रिकार्ड प्राप्त कर परीक्षण के उपरान्त ही विवाह सम्पन्न करायें।


