एक सहायक अध्यापक को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम द्वारा जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम तिरमहु की शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक अध्यापक श्री रामकिशोर डेहरिया को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र दिया जाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है । साथ ही इस सूचना पत्र पर अपना तथ्यात्मक उत्तर 7 दिवस की समयावधि में जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समयावधि में उत्तर प्रस्तुत नहीं करने अथवा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं पदेन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा श्री मरकाम ने बताया कि ग्राम तिरमहु की शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक अध्यापक श्री रामकिशोर डेहरिया को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 (8) सहपठित धारा 2 (16) 9, 39, 44, 49 50 (सी) एवं 51 का अभियोग लगाया जाकर 20 सितंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किये जाने पर निलंबित कर 28 दिसंबर 2015 को कारण बताओ सूचना पत्र के साथ आरोप पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के परिपालन में श्री डेहरिया को निलंबन से बहाल किया जाकर निलंबन अवधि का निराकरण माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश पारित होने के बाद किये जाने के निर्देश दिये गये। माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक आर टी सी 218/2021 में 20 दिसंबर 2022 को आदेश पारित कर श्री डेहरिया को 5-5 वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, किन्तु श्री डेहरिया ने माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने की जानकारी होने के बाद भी यह तथ्य जिला कार्यालय से छुपाया गया और वे लगातार संस्था में कार्य करते रहे तथा माननीय न्यायालय के आदेश के प्रति मांगने के बाद भी उनके द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिये श्री डेहरिया को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये एक अंतिम अवसर प्रदान कर अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है ।


