लोकसेवा गारंण्टी अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ दिलाया जाता है।
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रानककोड़ी एवं नवेगांव स्कूल के बच्चों ने किया लोक सेवा केन्द्र का भ्रमणलोकसेवा गारंण्टी अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में चाही गई सेवाओं का लाभ दिलाया जाता है। समय सीमा में सेवा का लाभ नही देने पर इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी पर प्रत्येक दिवस के विलम्ब के लिये 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है और जुर्माने की यह राशि समय पर सेवाएं नही मिलने से प्रताडि़त हुये आवेदक को प्रदान की जाती है। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिये इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 28 अगस्त को शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नवेगांव एवं शासकीय हाईस्कूल रानककोड़ी के छात्र छात्राओं ने लोक सेवा केन्द्र किरनापुर एवं कलेक्ट्रेट कार्यालय के नियंत्रण कक्ष का भ्रमण कर वहां की कार्यप्रणाली को समझा। लोक सेवा केन्द्र किरनापुर में शासकीय हाई स्कूल रानककोड़ी के बच्चों को एवं शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल नवेगांव के छात्रों को कलेक्ट्रेट कार्यालय के लोकसेवा केन्द्र का भ्रमण कराया गया। इस दौरान उन्हें लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के तहत लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली म0प्र0 शासन की विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई। लोक सेवा केन्द्र में लोक सेवा केन्द्र प्रबंधक कीर्ति शरणागत द्वारा बच्चों को सेवाओं की जानकारी, विभाग की सेवाओं हेतु लोक सेवा केन्द्रो पर आवेदकों से जी जाने वाली शुल्क, समय सीमा एवं आवेदनों को लोक सेवा केन्द्रों पर दर्ज से ले कर निराकण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से समझाया गया। लोक सेवा केन्द्र पर भ्रमण हेतु आये बच्चों द्वारा उत्साहपूर्वक लोक सेवा केन्द्र की कार्यप्रणाली एवं शासन के विभिन्न विभागों की सेवाओं को जानने में रूचि दिखाई गई।बच्चों को समाधान एक दिवस के तहत एक दिन में प्रदाय की जाने वाली सेवा जैसे आय प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं की भी जानकारी प्रदाय की गई। लोक सेवा केन्द्र के भ्रमण के उपरांत बच्चों को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित जिला नोडल एवं आपदा प्रबंधन कॉल सेंटर का भी भ्रमण कराया जा कर सी.एम हेल्पलाईन 181 एवं आपदा कॉल सेंटर के संबंध में श्री अनिल कुमार लिल्हारे जिला प्रबंधक एवं श्री राजेन्द्र कुमार मस्करे कार्यालय सहायक लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।