जांच के दौरान लगभग 5 वाहनों की जाँच में नियम विरुध्द संचालित वाहनों से जमा करवाया गया 10500 रूपये जुर्माना शमन शुल्क
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आदर्श आचरण संहिता के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया द्वारा सभी छोटे, बड़े व घरेलू उपयोग के वाहन और सभी व्यवसायिक वाहन स्वामी एवं वाहन चालकों क़ो सख़्ती के साथ ये निर्देश जारी किये गये हैं कि सभी वाहनों के संचालक अपने-अपने वाहनों में अगर किसी भी राजनैतिक दल से सम्बंधित किसी भी प्रकार के स्लोगन, फोटो, बैनर इत्यादि लगे हों तो उसे तत्काल हटायें। इसी प्रकार सभी वाहन के संचालक अपने-अपने वाहनों मे नम्बर प्लेट के साथ ही विभिन्न दलों के पदनाम की भी नेमप्लेट लग हो तो उसे भी तत्काल हटायें। कई वाहनों के ऊपर बिना अनुमति के सर्च लाइट व हूटर सायरन का उपयोग हो रहा हो तो वे सभी अपने वाहनों से तुरंत निकालकर अलग करें, अन्यथा आदर्श आचरण सहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर वाहनों क़ो जप्त कर मध्यप्रदेश मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी । इन बिन्दुओं पर जाँच कार्यवाही चुनाव प्रक्रिया के दौरान निरंतर जारी रहेगी । उन्होंने बताया कि आज परिवहन जाँच दल द्वारा हर्रई-बटकाखापा मार्ग पर सघन जाँच अभियान चलाया गया जिसमें सभी वाहनों से सर्च लाइट, हूटर, सायरन, राजनैतिक दलों के पोस्टर आदि निकलवाये और ऐसे वाहन संचालकों के 5 वाहन चालकों के चालान काटते हुए 10 हजार 500 रूपये का जुर्माना शमन शुल्क लेकर कार्यवाही भी की गईं । यह कार्यवाही चुनाव प्रक्रिया के दौरान निरंतर जारी रहेगी ।