छिन्दवाड़ा/ 28 जून 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह ने तहसील कार्यालय बिछुआ के भृत्य श्री गंगाराम भारती को लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16-छिंदवाड़ा के अंतर्गत बिना किसी सूचना के निर्वाचन कार्य में अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि जिले के विकासखंड चौरई के तहसील कार्यालय बिछुआ के भृत्य श्री गंगाराम भारती को लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16-छिंदवाड़ा के अंतर्गत कार्यालय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर/राजस्व अनुविभागीय अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 124-चौरई में 10 व 11 अप्रैल 2024 को ई.व्ही.एम. मशीनों की सीलिंग एवं कमीशनिंग के दौरान टेबल क्रमांक 13 के लिये आदेशित किया गया था। किन्तु भृत्य श्री भारती बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहे एवं संपर्क किये जाने पर भी अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुये। तहसील कार्यालय बिछुआ के भृत्य श्री भारती द्वारा चुनाव आचार संहिता प्रभावशील रहने पर भी निर्वाचन से संबंधित विभिन्न दायित्वों का निर्वहन नही किया गया, जिससे निर्वाचन का महत्वपूर्ण कार्य बाधित हुआ । तहसीलदार बिछुआ के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किये जाने के उपरांत शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई। तहसील कार्यालय बिछुआ के भृत्य श्री भारती का यह कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करने के साथ-साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 3 उपनियम (1) (2) व (3) एवं लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 का पालन नही किये जाने की दशा में विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के नियम 9 में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में भृत्य श्री भारती का मुख्यालय तहसील कार्यालय चांद नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी।

