नगर निगम ने शहर की दो और कॉलोनी की अवैध घोषित, कलेक्टर के निर्देश पर एक्शन मोड में निगम
छिंदवाड़ा:-जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय अब एक्शन मोड में हैं। इसी क्रम में नगर निगम द्वारा शहर की 2 कालोनियों को अवैध घोषित किया गया है। नगर निगम द्वारा दीनू पिता महादेव आलोनकर निवासी मौजा सोनाखार खसरा नं. 27/2 कुल रकबा 0.924 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा था ,वहीं श्रीमति सर्किला पति झनकलाल निवासी छिन्दवाडा द्वारा मौजा खजरी खसरा नं. 39/1/1,39/6/1/1/1/1/1/1/1 कुल रकबा 3.00 हे० भूमि पर कालोनी विकास की अनुज्ञा लिये बिना भूमि का उप विभाजन कर विक्रय किया जा रहा है। नगर निगम छिन्दवाडा के अभिलेखो में श्रीमति सार्किला पति झनकलाल के नाम से कोई कालोनाईजर लाईसेंस नहीं पाया गया। ऐसे में नगर निगम द्वारा कालोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानो के अंतर्गत अनाधिकृत कालोनी घोषित किया गया।

