छिन्दवाड़ा/ कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया के 03 कर्मचारी सहायक ग्रेड-02 श्री रामु सोनवरसे और सहायक ग्रेड-02 श्री संतोष मोजेस एवं लेखापाल श्री के.एन.बघेल को पीएम जनमन योजना में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत तीनों कर्मचारियों को
जिले से विभिन्न विभागों की समस्त जानकारियां एकत्रित कर बैठक में उपस्थिति के लिये निर्देशित किया गया था, परंतु तीनों कर्मचारियों द्वारा न जानकारियां एकत्रित की गई और न ही बैठक में उपस्थित हुये। तीनों कर्मचारियों द्वारा कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने पर तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने बताया कि केन्द्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के 23 अगस्त 2024 को छिन्दवाडा आगमन पर पी.एम. जनमन योजना के अंतर्गत जिले से विभिन्न विभागों की सभी संबंधित जानकारियां एकत्रित कर बैठक के लिये जानकारी तैयार करने के लिए ग्रुप में मैसेज कर निर्देशित किया गया परन्तु कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना तामिया के 03 कर्मचारी सहायक ग्रेड-02 श्री रामु सोनवरसे और सहायक ग्रेड-02 श्री संतोष मोजेस एवं लेखापाल श्री के.एन.बघेल न तो कार्यालय में उपस्थित हुए और न ही पीएम जनमन योजना से संबंधित जानकारी तैयार कर प्रस्तुत की गई। योजनाओं की जानकारी के लिये पूर्व में भी निर्देशित किया गया था, लेकिन इन तीनों कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं आया । तीनों कर्मचारियों का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता को प्रदर्शित करने के साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसीलिये तीनों कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के निमय 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-02 श्री सोनवरसे का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव और सहायक ग्रेड-02 श्री मोजेस का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ एवं लेखापाल श्री बघेल का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक ग्रेड-02 श्री सोनवरसे और सहायक ग्रेड-02 श्री मोजेस एवं लेखापाल श्री बघेल को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।

