छिन्दवाड़ा/सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती को विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई के मॉनिटरिंग प्रतिवेदन के अनुसार बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के शाला से अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा 29 जुलाई 2024 को अवगत कराया गया कि विकासखंड हर्रई के जनशिक्षक जनशिक्षा केन्द्र मड़ई के 23 जुलाई 2024 को मॉनिटरिंग प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती 18 जून 2024 से बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के शाला से अनुपस्थित है। शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शैक्षणिक कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये शासकीय प्राथमिक शाला मटिया के प्राथमिक शिक्षक श्री अनिल कुमार भारती को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री भारती को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।

