पुलिस अफसरों को फंड का इस्तेमाल करने लिमिट तय

chif editor MANESH SAHU 9407073701
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पुलिस अफसरों को फंड का इस्तेमाल करने लिमिट तय ADG रैंक के अधिकारी सिर्फ 5 लाख, IG-DIG 3 लाख और SP-कमांडेंट 2 लाख साल भर में कर सकेंगे खर्च
भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस अफसरों को फंड का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने लिमिट(सीमा) तय कर दी है। नए नियम के अनुसार अधिकारियों को उनके रैंक के हिसाब से खर्च की अनुमति होगी। इस आशय का सरकार के आदेश के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने निर्देश जारी किया है।

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जारी निर्देश के अनुसार अब एडीजी रैंक के अधिकारी सिर्फ 5 लाख रुपए ही साल भर में कर खर्च सकेंगे। इसी तरह आईजी और डीआईजी 3 लाख, एसपी और कमांडेंट को 2 लाख रुपए का पावर है। पुलिसकर्मियों के इलाज और अस्पतालों में खरीदी के लिए अफसरों को पावर दिए गए हैं। बीमारी के लिए इलाज, शिक्षा के लिए मूल वेतन का आधे दिन का वेतन काटने का भी आदेश शामिल है। डीजीपी से लेकर आरक्षक तक के वेतन में कटौती करने के लिए निर्देश पीएचक्यू ने दिए है।

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