शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के आरोप में कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह ने जिले के परासिया विकासखंड स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र लिखावाड़ी की एएनएम, श्रीमती राधा मालवी को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के तहत की गई है।
निलंबन का कारण:
11 नवंबर 2024 को जिला डीसीएम की ग्राम दरबई विजिट के दौरान पाया गया कि एएनएम श्रीमती मालवी द्वारा गर्भवती महिलाओं का एएनसी पंजीयन नहीं किया गया था।
जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रुचि न लेना।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की बार-बार अवहेलना करना।
प्रमुख निर्णय:
निलंबन अवधि में श्रीमती मालवी का मुख्यालय सिविल अस्पताल, परासिया नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
शासकीय आचरण का उल्लंघन:
श्रीमती राधा मालवी का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है। यह शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाता है।
कलेक्टर का वक्तव्य:
कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में अनुशासनहीनता और लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

