जुन्नारदेव। विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम श्रीझोत में अवैध रूप से उर्वरक भंडारण किए जाने की सूचना पर कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए जांच की। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त दल ने रात्रि करीब 2:30 बजे मौके पर पहुंचकर अवैध उर्वरक भंडारण के संबंध में कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग की ओर से अनुविभागीय कृषि अधिकारी परासिया प्रमोद सिंह उट्टी एवं कृषि विस्तार अधिकारी जुन्नारदेव ईश्वरी प्रसाद पवार उपस्थित रहे। वहीं पुलिस विभाग की ओर से एएसआई लखनलाल सरयाम एवं आरक्षक रामकिशोर धुर्वे ने कार्रवाई में सहयोग किया। स्थानीय स्तर पर समिति प्रबंधक मनोज प्रजापति भी मौजूद रहे।
संयुक्त टीम द्वारा भंडारित उर्वरक की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि किसानों के हितों की सुरक्षा तथा उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। प्रशासन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्रीझोत में अवैध उर्वरक भंडारण का भंडाफोड़, 120 बैग खाद जब्त, मामला दर्ज
सच की आंखें न्यूज़, जुन्नारदेव/छिंदवाड़ा। कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम श्रीझोत में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित उर्वरक का भंडाफोड़ किया है। मामले में थाना नवेगांव में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
जानकारी के अनुसार उर्वरक के अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर 4 जून की रात कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ग्राम श्रीझोत पहुंची। प्रारंभिक जांच के दौरान आरोपी दौलत महलवंशी के मकान एवं अन्य परिसरों की तलाशी ली गई। देर रात करीब 2:30 बजे एक बंद पड़े मकान की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में उर्वरक भंडारित पाया गया।
तलाशी में लगभग 110 बैग यूरिया (45 किलोग्राम प्रति बैग) तथा 10 बैग डीएपी (50 किलोग्राम प्रति बैग) बरामद किए गए। जब्त उर्वरक की कुल कीमत लगभग 42 हजार 815 रुपये आंकी गई है। जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति द्वारा उर्वरक भंडारण अथवा विक्रय संबंधी कोई वैध दस्तावेज अथवा लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं पदेन उर्वरक निरीक्षक प्रमोद सिंह उट्टी की शिकायत पर थाना नवेगांव में एफआईआर क्रमांक 117/2026 दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी दौलत महलवंशी निवासी ग्राम श्रीझोत, ग्राम पंचायत आवरिया के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।
कृषि विभाग ने बताया कि खरीफ सीजन 2026-27 के दौरान उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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