नागपुर मार्ग पर परिवहन विभाग की सघन जांच, 4 वाहन जप्त; 29 वाहनों पर 231500 रुपये का जुर्माना


सच की आंखें 

छिन्दवाड़ा/03 जुलाई 2026/ परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन के निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिन्दवाड़ा श्री अनुराग शुक्ला ने विशेष जांच दल के साथ शुक्रवार को नागपुर मार्ग पर संचालित स्कूल वाहनों तथा जिले के निवासियों द्वारा अन्य राज्यों में पंजीकृत कराए गए वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया।

       जांच के दौरान लगभग 70 छोटे-बड़े वाहनों की जांच की गई। इस दौरान वाहनों के दस्तावेज, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग एवं अन्य आवश्यक बिंदुओं का परीक्षण किया गया। कार्रवाई के दौरान यात्री बस क्रमांक एमपी 28 एमजे 0786 एवं स्कूल बस एमपी 28 पी 0490 को जप्त कर पुलिस थाना सौंसर (जिला पांढुर्णा) में खड़ा कराया गया। वहीं स्कूल वाहन एमपी 28 जेडएफ 2607 तथा ट्रक एमएच 40 एके 4036 को मेघासिवनी बायपास पर खतरनाक स्थिति में खड़ा पाए जाने पर जप्त कर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, छिंदवाड़ा परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

       परिवहन विभाग ने बताया कि इस सप्ताह मोटरयान अधिनियम के तहत दस्तावेजों एवं अन्य कमियां पाए जाने पर 29 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिससे 2,31,500 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। परिवहन विभाग ने यह भी बताया कि जिले में निवासरत कुछ वाहन स्वामी टैक्स बचाने के उद्देश्य से नए वाहनों का पंजीयन अन्य राज्यों में करा रहे हैं, जिससे मध्यप्रदेश शासन को कर राजस्व की क्षति हो रही है। इस संबंध में परिवहन अधिकारी द्वारा विभिन्न मार्गों पर अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों एवं उनके स्वामियों के स्थायी पते का निरीक्षण किया गया। जांच में 15 ऐसे वाहन पाए गए जिनके वाहन अन्य राज्यों में पंजीकृत थे, जबकि वाहन स्वामियों का स्थायी पता छिंदवाड़ा (मध्यप्रदेश) का मिला। सभी 15 वाहन स्वामियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 10 दिवस के भीतर परिवहन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किए गए। अभियान के दौरान स्कूल वाहन संचालकों एवं चालकों को भी मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुरूप ही वाहन संचालन करने की समझाइश दी गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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