2 अक्टूबर को छिंदवाड़ा जिले में रहेगा शुष्क दिवसशराब के क्रय-विक्रय एवं वितरण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

2 अक्टूबर को छिंदवाड़ा जिले में रहेगा शुष्क दिवस

शराब के क्रय-विक्रय एवं वितरण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

छिंदवाड़ा। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को छिंदवाड़ा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में निर्धारित अवधि के दौरान मदिरा के क्रय, विक्रय एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 45 में जारी निर्देशों के तहत जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के दौरान जिले की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों, रेस्टोरेंट-बार (एफएल-2), होटल-बार (एफएल-3), रिसोर्ट-बार (एफएल-3ए), वाइन के फुटकर विक्रय के लिए संचालित रिटेल आउटलेट तथा देशी मद्य भांडागार पूरे दिन बंद रहेंगे।

शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध क्रय-विक्रय एवं वितरण पर रोक लगाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा गश्त एवं दबिश की कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री नारायन ने संबंधित अधिकारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा अवैध मदिरा के क्रय-विक्रय एवं वितरण पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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