उच्चदाब कनेक्शन बंद होने पर सुरक्षा निधि की वापसी अब ऑनलाइन
उपभोक्ताओं को नहीं लगाने पड़ेंगे बिजली कार्यालयों के चक्कर, स्मार्ट बिजली पोर्टल से होगा आवेदन
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अधिकतम तीन दिन में आगे भेजा जाएगा प्रकरण
भोपाल/छिंदवाड़ा, । मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के बाद सुरक्षा निधि अथवा अस्थायी अग्रिम मद में शेष राशि की वापसी की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। नई व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं को रिफंड के लिए बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार उपभोक्ता स्मार्ट बिजली पोर्टल अथवा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया OTP आधारित लॉगिन के जरिए पूरी होगी।
इस तरह मिलेगा रिफंड
ऑनलाइन आवेदन के दौरान उपभोक्ता को अपने उपभोक्ता विवरण का सत्यापन करना होगा। इसके बाद संबंधित रिफंड श्रेणी का चयन कर बैंक खाते की जानकारी दर्ज करनी होगी। उपभोक्ता को कैंसिल चेक, पहचान अथवा पैन प्रमाण, हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र और शपथ-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उपभोक्ता को Application ID और Acknowledgement प्राप्त होगा। आवेदन संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
दस्तावेजों की जांच अधिकतम तीन दिन में
कंपनी के निर्देश के अनुसार यदि अपलोड किए गए दस्तावेज अधूरे, कम या त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा पोर्टल पर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। दस्तावेज पूरे होने के बाद कार्यालय द्वारा अधिकतम तीन दिवस के भीतर उपभोक्ता के विवरण एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आवश्यक टिप्पणियों के साथ प्रकरण केंद्रीय बिलिंग प्रकोष्ठ (CBC Cell) को भेजा जाएगा।
बैंक खाते का भी होगा सत्यापन
केंद्रीय बिलिंग प्रकोष्ठ द्वारा उपभोक्ता के बैंक विवरण और संबंधित वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ERP प्रणाली में सुरक्षा निधि अथवा अस्थायी अग्रिम राशि की Invoice Preview Report तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके आधार पर मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय द्वारा पात्र उपभोक्ता के बैंक खाते में राशि वापस करने की कार्रवाई की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा निधि अथवा अस्थायी अग्रिम मद में शेष राशि की वापसी के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दस्तावेजों की पूर्ति अथवा संशोधन के बाद संबंधित प्रकरण पर अधिकतम तीन दिवस में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
इस ऑनलाइन व्यवस्था से स्थायी रूप से विच्छेदित उच्चदाब कनेक्शन वाले पात्र उपभोक्ताओं को अपनी जमा राशि वापस लेने में सुविधा मिलेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सरल हो सकेगी।
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