छिंदवाड़ा। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के समक्ष जनसुनवाई में जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम बिलावरकला की उच्चतर माध्यमिक शाला की छात्राओं द्वारा शाला के प्रधान पाठक नरेन्द्र सिंह ठाकुर के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई थी। एसडीएम जुन्नारदेव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाये जाने पर और थाना प्रभारी जुन्नारदेव द्वारा आरोपी प्रधान पाठक नरेन्द्र सिंह ठाकुर को अपराध क्रमांक-240/2022 धारा 354, 354-का भा.द.वि., धारा 7, 8, 9 एफ, 10 पाक्सो एक्ट और धारा 3(2) (व्ही.ए.), 3(1)(डब्ल्यू-आई) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अंतर्गत दर्ज अपराध में गिरफ्तार करने के संबंध में लेख करने व माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजे जाने पर प्रधान पाठक श्री ठाकुर का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के साथ ही कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण कलेक्टर श्री सुमन द्वारा प्रधान पाठक श्री ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में प्रधान पाठक श्री ठाकुर का मुख्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सौंसर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।


