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प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशानुसार आई.पी.एस.महाविद्यालय छिंदवाड़ा में गत दिनों मूल कर्तव्य एवं लैंगिक अपराधों के विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ । कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रजनीश चौरसिया, सदस्य किशोरन्याय बोर्ड श्री श्यामल राव, एन.एस.एस. प्रभारी श्री रितेश मालवीय और विद्यार्थीगण उपस्थित थे।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चौरसिया ने कार्यक्रम में कहा कि संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार प्रदान किये गये हैं । इन्ही अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी बताये गये है जिनका पालन हर नागरिक को करना आवश्यक है । मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । उन्होंने अपराधों के संबध में बताया कि यदि किसी के साथ कोई अपराध घटित किया जाता है तो उस अपराध की सूचना तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में लायें ताकि दोषी को दण्ड दिलाया जा सके। उन्होंने ने मूल कर्तव्य, पाक्सो अधिनियम, बच्चों को मैत्री पूर्ण विधिक सेवा योजना, लैंगिक अपराधों, मानव तस्करी, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम तथा अन्य जन उपयोगी लोकअदालत के संबंध में विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। सदस्य किशोर न्याय बोर्ड श्री राव ने बताया कि अधिकतर मोटर दुघर्टनायें युवाओं के द्वारा घटित की जाती है जिसका कारण लापरवाहीपूर्वक तेज वाहन चलाया जाना है, इसलिये हमें मोटरयान नियमों का पालन करना चाहिए । दुर्घटना होने की स्थिति में इसके परिणाम भयावह होते है। उन्होंने अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये निर्मित अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी तथा घरेलू हिंसा अधिनियम, पीड़ित महिलाओं के लिये वनस्टॉप सेन्टर और महिला हेल्पलाईन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री रितेश मालवीय ने किया ।