पर एक विक्रेता की होलसेल उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त
छिन्दवाड़ा/ संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर द्वारा दिये गये आदेश के परिपालन में कम्पनी कृभको श्याम यूरिया का निजी क्षेत्र में प्रदाय की गई मात्रा को जप्त कर पुनर्वितरण के लिये उप संचालक कृषि द्वारा एक दल गठन किया गया है। इस दल के जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम गुरैया के डी.पी.एम.के.होलसेलर फर्टीलाइजर्स प्रा.लि.के प्रोप्रायटर द्वारिका गुप्ता द्वारा यूरिया कृभको श्याम के विक्रय के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने और कारण बताओ नोटिस का आज दिनांक तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निर्मित उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लंघन होने एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 के तहत कार्यवाही करते हुए 11 दिसंबर 2012 को 11 फरवरी 2027 तक के लिये जारी होलसेल उर्वरक अनुज्ञप्ति क्रमांक-आर.एस./455/1404/16/2019 को आगामी आदेश तक के लिये तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले के विकासखंड छिंदवाड़ा के ग्राम गुरैया में स्थित होलसेलर डी.पी.एम.के फर्टिलाइजर प्रा.लि.प्रो.द्वारिका गुप्ता द्वारा कम्पनी कृभको श्याम का 215.35 मे.टन यूरिया प्राप्त किया जाकर स्थानीय रिटेलरों को विक्रय किया जाना पाया गया है । इस संबंध में जिला स्तरीय दल द्वारा संबंधित के प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डी.पी.एम.के. फर्टीलाइजर्स गुरैया के प्रतिष्ठान में यूरिया कृभको श्याम का भण्डारण नहीं पाया गया । निरीक्षण दल के प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित विक्रेता मे.डी.पी.एम.के फर्टिलाइजर प्रा.लि छिंदवाडा द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया और चाहे गये अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित के होलसेल उर्वरक को आगामी आदेश तक निलंबित किया जाकर आगामी कार्यवाही के लिये नियमानुसार विक्रेता से प्रावधानों के उल्लंघन के सबंध में 3 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया था, किन्तु संबधित विक्रेता द्वारा आज दिनांक तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने पर होलसेल उर्वरक अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की गई है ।


