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कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 12 नवम्बर को संपूर्ण भारत में वर्ष की चतुर्थ एवं अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा । इस परिप्रेक्ष्य में जिला मुख्यालय छिन्दवाड़ा और सभी तहसीलों के सिविल न्यायालयों में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेन्द्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आज जिला न्यायालय परिसर छिन्दवाड़ा के ए.डी.आर.भवन में आवश्यक बैठक संपन्न हुई ।
बैठक में जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सविता ओगले, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ सत्येन्द्र वर्मा, उपाध्यक्ष श्याम यादव, अधिवक्तागण सर्वश्री प्रणय नामदेव, प्रकाश साव, राजभान सिंह, जे.पी.राय, प्रेमचंद बडगैया व राजेश त्रिपाठी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी श्री संजय मोघे, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी राजेन्द्र प्रसाद, प्रबंधक अग्रणी बैंक प्रकाश भंडारे, सहायक यंत्री नगरपालिक निगम विवेक चौहान, लेखा अधिकारी बीएसएनएल पलाश जायसवाल और जिला विधिक सहायता अधिकारी रजनीश चौरसिया उपस्थित थे।
बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों और अधिवक्तागणों से इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत को सफल बनाये जाने के संबंध में चर्चा की और उनकी व्यवहारिक समस्याओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त की । उन्होंने बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से नो-ब्रीच प्रकरणों की सूची 29 अक्टूबर 2022 तक कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिये कहा और विद्युत, बैंक, नगर पालिका, बीएसएनएल के अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2022 तक कार्यालय में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये । बैठक में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चौरसिया ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चैक बाउन्स, बैंक वसूली संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत प्रकरण, दीवानी मामले के साथ ही बैंक वसूली, जलकर, विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्री-लिटिगेशन) प्रकरणों का भी निराकरण दोनों पक्षों की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर किया जायेगा।


