धारदार हथियार से डराने धमकाने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास एवं 1000 रु अर्थदंड की सजा
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माननीय न्यायालय श्री देवरथ सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव द्वारा थाना नवेगांव के अपराध क्रमांक 170/2020 के आरोपी नरेन्द्र पिता नत्थू कुडोपा उम्र 32 वर्ष निवासी मालखेड़ा थाना शेघाट जिला अमरावती महाराष्ट्र को धारा 25(1-ख)(ख) आयुध अधिनियम 1959 में दोषसिद्ध करते हुए 2 वर्ष का कठोर श्रम के साथ कारावास और ₹1000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई । प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से डहेरिया सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जुन्नारदेव के द्वारा पैरवी की गई।घटना दिनांक 05-09-2020 को प्रधान आरक्षक 478 कैलाश पवार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ग्राम पंचायत चोरडोंगरी के पास एक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार हथियार लेकर लोगो को डरा रहा है। उक्त मुखबिर सूचना से मुखबिर गवाह के साथ मौके पर पहुंचने पर एक व्यक्ति हाथ में धारदार हथियार बिना वैद्यानिक अनुज्ञप्ति के रखे मिला। उससे पूछताछ करने पर अपना नाम नरेंद्र पिता नत्थू कुडोपा उम्र 32 वर्ष होना बताया। प्रधान आरक्षक कैलाश पवार द्वारा मौके पर आरोपी से हथियार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाना नवेगांव लाकर धारा 25(1-बी) आयुध अधिनियम 1959 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।


