भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा 26 नवंबर को “संविधान दिवस” के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है जो “भारत लोकतंत्र की जननी” विषय पर आधारित है । राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिले में 26 नवंबर को “संविधान दिवस” पर प्रात: 11 बजे संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर इसके उद्देश्य/विचारधारा को बनाये रखने की हमारी प्रतिबध्दता का संकल्प लिया जायेगा । कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा इस संबंध में सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों, आयुक्त नगरपालिक निगम व प्राचार्य शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, के साथ ही सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन करने के निर्देश दिये गये है ।


