अधिकारों के व्यापक प्रचार-प्रसार में सहयोग प्रदान करें- कलेक्टर श्रीमती पटले
म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम
संबंधी मीडिया कार्यशाला व पत्रकार वार्ता संपन्न
फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में भी हुई चर्चा
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छिन्दवाड़ा/ 25 नवंबर 2022/ कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने कहा कि म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (पेसा नियम) आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों के सशक्तिकरण के लिये है । इस नियम के माध्यम से जहां वे विभिन्न अधिकारों को प्राप्त कर उनके क्रियान्वयन की दिशा में नेतृत्व कर सकेंगे, वहीं पूरी ताकत के साथ निर्णय लेने के लिये भी सक्षम हो सकेंगे । ग्राम सभा के माध्यम से इन निवासियों को नये प्रकार से व्यापक अधिकार दिये गये हैं जिसमें वे भूमि, जल, वन, खनिज आदि संसाधनों का उपयोग करने के लिये निर्णय ले सकेंगे और अपने ग्राम व ग्रामवासियो की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकेंगे । आप सभी पेसा नियम का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर आदिवासी विकासखंडों के निवासियों को उन्हें दिये गये अधिकारों के संबंध में जागरूक करें जिससे वे सक्षम होकर अपने क्षेत्र के विकास का निर्णय ले सकें । कलेक्टर श्रीमती पटले आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (पेसा नियम) के संबंध में मीडिया कार्यशाला और पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा कर रहीं थीं । उन्होंने 9 नवंबर से प्रारंभ एवं आगामी 8 दिसंबर तक चलने वाले भारत निर्वाचन आयोग के फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में भी पत्रकारों से चर्चा की । मीडिया कार्यशाला में अतिरिक्त कलेक्टर श्री ओ.पी.सनोडिया, एसडीएम छिंदवाड़ा श्री अतुल सिंह व जुन्नारदेव श्री एम.आर.धुर्वे, संयुक्त कलेक्टर श्री अजीत तिर्की, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रो.पी.एन.सनेसर, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य श्री सत्येन्द्र सिंह मरकाम, सहायक संचालक जनसंपर्क सुश्री नीलू सोनी और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित थे ।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों के लिये ऐतिहासिक निर्णय लेते हुये और एक नई सामाजिक क्रांति का आगाज करते हुये प्रदेश में 15 नवंबर से 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखंडों की 5254 ग्राम पंचायतों और 11757 ग्रामों में म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (पेसा नियम) लागू कर दिये गये हैं। इसमें छिंदवाड़ा जिले के 4 आदिवासी विकासखंडों की 270 ग्राम पंचायतों के 1848 ग्राम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पेसा नियम ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही सेवाओं को अधिसूचित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू करने एवं ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसके तहत अब इन क्षेत्रों के सभी ग्रामों में एक या एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकता है और इन सभी ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के चारों आदिवासी विकासखंडों के ग्रामों के निवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्ययोजना बनाकर 20 नवंबर से ग्राम सभाओं का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है और ये ग्राम सभायें आगामी 3 दिसंबर तक निरंतर लगाई जा रही हैं । कुछ ग्राम सभाओं में मैं स्वयं जा चुकी हूं और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इन ग्राम सभाओं में जाकर ग्रामवासियों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं । इन ग्राम सभाओं में कार्ययोजना के अनुसार जिला प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर जायेंगे और ग्रामवासियों को उनके अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे । इसके अलावा जिले में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । ये मास्टर ट्रेनर चारों आदिवासी विकासखंडों के ग्रामों में जायेंगे और 2 से 3 दिन तक ग्राम में ही ठहरकर ग्रामवासियों को नियमों की विस्तार से जानकारी देकर उन्हें ग्राम सभा में लिये जाने वाले निर्णयों और कार्यवाहियों के संबंध में जागरूक करेंगे जिससे वे स्वयं सर्वसम्मति से निर्णय ले सकें । उन्होंने बताया कि पेसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को भूमि प्रबंधन, भू-अभिलेख, जल संसाधन व लघु जल संभर, सिंचाई, खान व खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, गौण वन उपज, बाजार व मेलों पर नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार पर नियंत्रण, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं व संस्थाओं पर नियंत्रण, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग आदि से संबंधित प्रमुख अधिकार दिये गये हैं । साथ ही शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से ग्राम में ही छोटे-छोटे विवादों के निवारण की व्यवस्था की गई है । महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये भी महिला उप समिति बनाई जायेगी । उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामवासियों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से सहयोग की अपेक्षा भी की है। उन्होंने पेसा नियम के अंतर्गत पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत जिज्ञासाओं का समाधान भी किया ।
मीडिया कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रो.सनेसर ने पी.पी.टी.के माध्यम से पेसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा के प्रमुख एजेण्डे में शामिल ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, ग्राम सभा के निर्णय एवं प्रक्रिया, ग्राम सभा का संचालन और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया, बैठक के लिये गणपूर्ति, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य, ग्राम सभा निधि, शांति एवं निवारण समिति, ग्राम सभा के अधिकारों की सीमायें, ग्राम सभा के प्रमुख अधिकार आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले भारत निर्वाचन आयोग के फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी । कार्यशाला में अतिरिक्त कलेक्टर श्री सनोडिया और एसडीएम श्री अतुल सिंह ने भी पेसा नियम और फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जिज्ञासाओं का समाधान किया
कलेक्टर श्रीमती पटले ने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों के लिये ऐतिहासिक निर्णय लेते हुये और एक नई सामाजिक क्रांति का आगाज करते हुये प्रदेश में 15 नवंबर से 20 जिलों के 89 आदिवासी विकासखंडों की 5254 ग्राम पंचायतों और 11757 ग्रामों में म.प्र. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (पेसा नियम) लागू कर दिये गये हैं। इसमें छिंदवाड़ा जिले के 4 आदिवासी विकासखंडों की 270 ग्राम पंचायतों के 1848 ग्राम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पेसा नियम ग्राम पंचायत द्वारा दी जा रही सेवाओं को अधिसूचित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से लागू करने एवं ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इसके तहत अब इन क्षेत्रों के सभी ग्रामों में एक या एक से अधिक ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकता है और इन सभी ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के चारों आदिवासी विकासखंडों के ग्रामों के निवासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक कार्ययोजना बनाकर 20 नवंबर से ग्राम सभाओं का आयोजन प्रारंभ कर दिया गया है और ये ग्राम सभायें आगामी 3 दिसंबर तक निरंतर लगाई जा रही हैं । कुछ ग्राम सभाओं में मैं स्वयं जा चुकी हूं और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी इन ग्राम सभाओं में जाकर ग्रामवासियों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं । इन ग्राम सभाओं में कार्ययोजना के अनुसार जिला प्रशासन के सभी अधिकारी निरंतर जायेंगे और ग्रामवासियों को उनके अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे । इसके अलावा जिले में मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । ये मास्टर ट्रेनर चारों आदिवासी विकासखंडों के ग्रामों में जायेंगे और 2 से 3 दिन तक ग्राम में ही ठहरकर ग्रामवासियों को नियमों की विस्तार से जानकारी देकर उन्हें ग्राम सभा में लिये जाने वाले निर्णयों और कार्यवाहियों के संबंध में जागरूक करेंगे जिससे वे स्वयं सर्वसम्मति से निर्णय ले सकें । उन्होंने बताया कि पेसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा को भूमि प्रबंधन, भू-अभिलेख, जल संसाधन व लघु जल संभर, सिंचाई, खान व खनिज, मादक पदार्थ नियंत्रण, श्रम शक्ति योजना, गौण वन उपज, बाजार व मेलों पर नियंत्रण, अनुसूचित क्षेत्रों में धन उधार पर नियंत्रण, विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं व संस्थाओं पर नियंत्रण, पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग आदि से संबंधित प्रमुख अधिकार दिये गये हैं । साथ ही शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से ग्राम में ही छोटे-छोटे विवादों के निवारण की व्यवस्था की गई है । महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये भी महिला उप समिति बनाई जायेगी । उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामवासियों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से सहयोग की अपेक्षा भी की है। उन्होंने पेसा नियम के अंतर्गत पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत जिज्ञासाओं का समाधान भी किया ।
मीडिया कार्यशाला में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रो.सनेसर ने पी.पी.टी.के माध्यम से पेसा नियम के अंतर्गत ग्राम सभा के प्रमुख एजेण्डे में शामिल ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, ग्राम सभा के निर्णय एवं प्रक्रिया, ग्राम सभा का संचालन और अभिलेख संधारण की प्रक्रिया, बैठक के लिये गणपूर्ति, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य, ग्राम सभा निधि, शांति एवं निवारण समिति, ग्राम सभा के अधिकारों की सीमायें, ग्राम सभा के प्रमुख अधिकार आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले भारत निर्वाचन आयोग के फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी । कार्यशाला में अतिरिक्त कलेक्टर श्री सनोडिया और एसडीएम श्री अतुल सिंह ने भी पेसा नियम और फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जिज्ञासाओं का समाधान किया


