रबी 2022-23 में फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। इच्छुक कृषक निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन व तिलहन फसलों के लिये बीमित राशि का मात्र अधिकतम 1.5 प्रतिशत प्रीमियम कृषकों द्वारा देय होगा। फसल बीमा योजना के अंतर्गत पटवारी हल्का स्तर पर प्रथम बार 50 हेक्टेयर तक या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों को अधिसूचित किया गया है।
उप संचालक कृषि श्री जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले सभी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिये पात्र हैं। योजना सभी कृषकों के लिये स्वैच्छिक की गई हैं। किसान योजना से बाहर होने का विकल्प, बीमाकंन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व चुन सकते हैं। अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा । अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक, लोक सेवा केन्द्र एवं कार्यरत बीमा कंपनी के अधिकृत एजेण्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अऋणी कृषकों के लिये आवश्यक दस्तावेजों के अंतर्गत फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, पहचान पत्र के लिये शासन द्वारा मान्य दस्तावेज जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस आदि, भू-अधिकार पुस्तिका, पटवारी या ग्राम-पंचायत सचिव द्वारा जारी बुआई प्रमाण पत्र, सभी ऋणी व अऋणी कृषकों के लिये आधार कार्ड आदि दस्तावेज अनिवार्य हैं तथा मोबाईल नंबर वांछित है।उप संचालक कृषि श्री सिंह ने बताया कि पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसलों में गेहूं सिंचित के लिये 35262 रूपये प्रति हेक्टेयर ऋणमान पर कृषकों द्वारा 529 रूपये प्रति हेक्टेयर, गेहूं असिंचित के लिये 24683 रूपये प्रति हेक्टेयर ऋणमान पर कृषकों द्वारा 370 रूपये प्रति हेक्टेयर, चना के लिये 35262 रूपये प्रति हेक्टेयर ऋणमान पर कृषकों द्वारा 530 रूपये प्रति हेक्टेयर और राईं-सरसों के लिये 31212 रूपये प्रति हेक्टेयर ऋणमान पर कृषकों द्वारा 460 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा जिला स्तर पर मसूर के लिये 54000 रूपये प्रति हेक्टेयर ऋणमान पर कृषकों द्वारा 810 रूपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है । उन्होंने बताया कि जो ऋणी कृषक अपनी फसलों का बीमा नहीं कराना चाहते, वे बीमांकन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 दिसंबर तक संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। बोई गई फसल की क्षति के समय कृषकों को हानि से बचने के लिए बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है, तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से संपर्क कर बीमाकंन की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व यानि 29 दिसंबर तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि फसल बीमा का लाभ लेने के लिये अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य करायें। अधिक जानकारी के लिये कृषक वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या समीपस्थ बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।


