कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना केन्द्र सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारी द्वारा योजना में जुडने की आयु के अनुसार 55 रूपये से 200 रुपये तक का मासिक अंशदान जमा किया जाता है और समान राशि का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा हिताधिकारी के लिये जमा किया जाता है। हिताधिकारी को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह 3000 रूपये की पेंशन प्राप्त होती है। योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। योजना में जुड़ने के लिये व्यक्ति की मासिक आय 15000 रूपये से कम होनी चाहिए और व्यक्ति आयकरदाता न हो तथा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, बीमा निगम कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम आदि में सम्मिलित न हो। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य योजना के अंतर्गत सी.एस.सी. केन्द्रों पर जाकर अथवा सेल्फ इनरोलमेंट के विकल्प के माध्यम से पंजीयन करा सकता है। कर्मचारियों और श्रमिकों की सुविधा के लिए उचित स्थानों पर शिविरों का आयोजन करवाया जाकर भी इस योजना में पंजीयन करवाया जा सकता है
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जिले के कृषि श्रमिकों, तुलावटी, हम्माल श्रमिकों व अन्य कर्मचारियों का पंजीयन करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश
December 01, 2022
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कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जिले के कृषि श्रमिकों, तुलावटी एवं हम्माल श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों का पंजीयन करवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं ताकि वृध्दावस्था में उन्हें नियमित पेंशन प्राप्त हो सके। ये निर्देश उपायुक्त सहकारिता, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, श्रम अधिकारी, सह संचालक आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र, उप संचालक उद्यानिकी, जिला विपणन अधिकारी, सभी कृषि अनुविभागीय अधिकारी, सभी सचिव कृषि उपज मंडी, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला प्रबंधक एम.पी.एग्रो, सहायक यंत्री कृषि अभियांत्रिकी, सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, प्रक्रिया प्रभारी, म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम और सभी बी.टी.एम.व ए.टी.एम.आत्मा को दिये गये हैं ।
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