कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा बंसत पंचमी, अक्षय तृतीया और अन्य अवसरों पर होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन और व्यक्तिगत विवाह आयोजनों में बाल विवाह की रोकथाम के लिये विकासखंड स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समितियां राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों और पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके कार्य क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु की बालिका व 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह नहीं हो । साथ ही बाल विवाह की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन राजस्व अनुविभागीय अधिकारी के अनुमोदन के साथ जिला कार्यालय भेजेंगी ।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि गठित समिति में संबंधित तहसीलदार अध्यक्ष और परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सचिव रहेंगी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी और संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है ।


