म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2022 (उत्तरार्ध्द) के अंतर्गत मतदान दिवस 5 जनवरी को जिले के विकासखंड चौरई की ग्राम पंचायत जमतरा की भौगोलिक सीमा में स्थित एफ.एल.-3A जमतरा वाइल्डरनेस कैम्प (रिसोर्ट-बार) को बन्द रखते हुये 3 जनवरी को दोपहर 3 बजे से 5 जनवरी को मतदान की समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस (ड्राय डे) में संबंधित क्षेत्र में मदिरा का क्रय-विक्रय व संग्रहण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कठोरता से पालन करने के निर्देश दिये हैं।


