![]() |
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि छतरपुर मे हुई घटना को देखते हुए परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में कार्यवाही करने के दिये गये आदेश के परिपालन में गत दिवस सभी बस संचालकों की आर.टी.ओ.कार्यालय छिंदवाड़ा में बैठक आयोजित कर बसों के फिटनेस संबंधी विभिन्न बिन्दुओं पर समझाईश देते हुये उन्हें अपने-अपने वाहनों मे तत्काल सुधार कार्य करने और दिये गये सभी निर्देशों का पालन करने के उपरांत ही बस संचालन करने के निर्देश दिये गये हैं, अन्यथा उन्हें परिवहन विभाग की कठोर कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अन्य कार्यवाही मे ऑटो रिक्शा की भी जाँच की गईं और जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया उन वाहन संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए 4 वाहनों से 11 हजार रूपये जुर्माना लिया गया और जाँच के दौरान एक यात्री बस क्रमांक MP22P0348 बिना परमिट के बारात की सवारी ले जाते परासिया मार्ग पर पाई जाने पर बिना परमिट बस को जप्त कर परिवहन कार्यालय छिंदवाड़ा में खड़ा करवाया गया एवं बस में सवार यात्रियों को तत्काल उस मार्ग की बस में सकुशल बैठाकर पहुंचाया गया । इस दौरान एक ट्रेक्टर ट्राली के दस्तावेज पूर्ण नहीं पाये जाने पर इस ट्रेक्टर ट्राली को भी जप्त कर परिवहन कार्यालय में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया । साथ ही ट्रेक्टर ट्रालियों में रिफ़्लेक्टर रेडियम लगाकर अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसी बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।


