पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियां उद्यम/स्वरोजगार योजना का लाभ लें

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियां उद्यम/स्वरोजगार योजना का लाभ लें

सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के युवा युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित उद्यम योजना में ऋण की सीमा रूपये 01 लाख से 50 लाख तक है। योजना अंतर्गत व्यवसाय सेवा एवं उद्योग से संबंधित प्रकरण तैयार किये जाने है। हितग्राहियों को इकाई लागत 03 प्रतिशत ब्याज अनुदान की सुविधा दी जायेगी एवं सीजीटी-एमएसई केडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रों एड स्माल एंटरप्राइजेस ) योजनान्तर्गत देय गांरटी सेवा शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति 7 वर्षो तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी। योजनान्तर्गत आय सीमा 12 लाख से कम होना चाहिये। आवेदक की पात्रता में अंकसूचिमूल निवासी प्रमाण पत्रस्थायी जाति प्रमाण पत्रआय प्रमाण पत्रआधार कार्डपेन कार्डकोटेशन कार्ययोजनासमग्र आई डीबैंक खाताफोटोयोग्यता न्यूनतम 12 वी उत्तीर्णउम्र 16 से 40 वर्ष के मध्य होएवं किसी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिये। आवेदक द्वारा एम.पी.आनलाईन के Samast portal के माध्यम से आवेदन पत्र आनलाईन किया जाना है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय सहायक संचालकपिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सिवनी से संपर्क कर सकते है।  

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