छिन्दवाड़ा/ 09 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की आज घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आगामी 21 अक्टूबर को निर्वाचन की सूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जायेगा तथा आगामी 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को की जायेगी। अभ्यर्थी 2 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र वापस ले सकेंगे । आगामी 17 नवंबर को मतदान होगा और आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होने के बाद 5 दिसंबर तक निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने यह जानकारी आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न पत्रकारवार्ता में दी। पत्रकारवार्ता के बाद इसी स्थल पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक भी संपन्न हुई। पत्रकारवार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पार्थ जैसवाल, अतिरिक्त कलेक्टर श्री के.सी.बोपचे, सहायक कलेक्टर सुश्री तनुश्री मीणा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, उप संचालक जनसंपर्क सुश्री नीलू सोनी, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ.पी.एन.सनेसर, स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण तथा स्टेडिंग कमेटी की बैठक में अधिकारियों के साथ ही सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुष्प ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत जिले के 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1934 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं तथा 9 अक्टूबर 2023 की स्थिति में कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख 19 हजार 619 है जिसमें 8 लाख एक हजार 129 महिला, 8 लाख 18 हजार 472 पुरूष और 17 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसमें 18 से 19 वर्ष आयु के 70 हजार 454 मतदाता, 80 वर्ष से अधिक आयु के 17 हजार 639 मतदाता, 22 हजार 757 दिव्यांग मतदाता और 2533 सेवा निर्वाचक मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिये अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध हैं तथा प्रथम चरण में लगभग 10 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने की कार्यवाही करने के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति पर 48 घंटे के भीतर अनाधिकृत विरूपण व सार्वजनिक स्थान पर दुरूपयोग संबंधी विरूपण हटाने और 72 घंटे के भीतर निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और अन्य बिन्दुओं की भी विस्तार से जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक श्री वर्मा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध रहेगा और मोटर व्हीकल एक्ट के साथ ही अन्य अधिनियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करेगा । उन्होंने अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों और अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जैसवाल ने आदर्श आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी।

