छिन्दवाड़ा/ 12 फरवरी 2024/ हरदा जिले में घटित घटना के दृष्टिगत नवागत कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आपूर्ति विभाग के जांच दल द्वारा आज आकस्मिक रूप से विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से संग्रहित घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डर और पेट्रोल/डीजल स्टॉक की जांच की गई। जांच के दौरान विकासखंड जुन्नारदेव के दमुआ नगर के महावीर सिंह ठाकुर से 24200 रूपये के 11 और विकासखंड हर्रई के ग्राम बटकाखापा के हरिराम बारसिया से 18544 रूपये के 8 गैस सिलेण्डर जप्त किये गये । साथ ही संबंधितों के विरूध्द प्रकरण दर्ज करते हुये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-3/7 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की गई । जिला आपूर्ति अधिकारी श्री अजीत कुजूर ने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों होटल, ढाबे, मैरिज गार्डन आदि के संचालकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग नहीं करें और 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग करें एवं माह में रिफिल कराये गये बिल व उपभोक्ता कार्ड अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठानों में संधारित करें । भविष्य में आकस्मिक निरीक्षण में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक रूप से करना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
आपूर्ति विभाग के जांच दल द्वारा 2 संस्थानों से 42744 रूपये के 19 गैस सिलेण्डर जप्त
February 12, 2024
0
आपूर्ति विभाग के जांच दल द्वारा 2 संस्थानों से 42744 रूपये के 19 गैस सिलेण्डर जप्त

