छिन्दवाड़ा/ 07 फरवरी 2024/प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव द्वारा गत दिवस वीडियो कांफ्रेंस में हरदा जिले में हुई दुर्घटना के संदर्भ में जिले में संचालित थोक फटाका गोदामों, फटाका निर्माताओं, स्टोर हाउस, मैग्जीन आदि के निर्माण, संग्रहण व विक्रय स्थलों पर सुरक्षा मापदण्डों के अनुरूप सघन जांच कर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिये गये निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनोज पुष्प द्वारा आज पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा के साथ कलेक्टर कार्यालय के मिनी संवाद कक्ष में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी अनुविभागों के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और थाना प्रभारियों की बैठक ली गई । बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत सघन जांच कर आज ही अनुविभागीय दण्डाधिकारी और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। मिनी संवाद कक्ष में आयोजित बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री के.सी.बोपचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश प्रताप सिंह के साथ ही अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुये ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्प ने जिले के सभी अनुविभागों के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों, पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिये कि जिले के सभी अनुविभागों में गठित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और थाना प्रभारी के संयुक्त जांच दल के माध्यम से जिले में संचालित थोक फटाका गोदामों, फटाका निर्माताओं, स्टोर हाउस, मैग्जीन आदि जिनमें विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है अथवा थोक फटाका निर्माण/संग्रहित कर विक्रय किया जाता है, की सुरक्षा मापदण्डों के अनुरूप लायसेंसधारियों के परिसर की तत्काल जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि विस्फोटक नियम 2008 के अंतर्गत उन्हें जारी लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। संयुक्त जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि लायसेंस जारी करते समय संबंधित क्षेत्र में थोक फटाका गोदाम, फटाका निर्माण स्थल, स्टोर हाउस, मैग्जीन भण्डारण स्थल आदि रिहायशी इलाके में नहीं थे, किन्तु अब ऐसे स्थल रिहायशी इलाके में तब्दील हो गये हैं तो ऐसे स्थलों के लायसेंसधारियों के लायसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा संबंधित लायसेंसधारी को एक सप्ताह के भीतर गैर रिहायशी इलाके में अपना थोक फटाका गोदाम, फटाका निर्माण स्थल, स्टोर हाउस, मैग्जीन भण्डारण स्थल आदि की स्थापना का आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दें। उन्होंने विस्फोटक अधिनियम, नियम और अनुज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लायसेंसधारियों के थोक फटाका गोदाम, फटाका निर्माण स्थल, स्टोर हाउस, मैग्जीन भण्डारण स्थल को सील करते हुये उनके विरूध्द तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिये ।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्प ने निर्देश दिये कि हरदा जिले की दुर्घटना के संदर्भ में छिंदवाड़ा जिले में बहुत ही संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ व्यवहारिक व भौतिक दोनों तरह से स्थलों का सत्यापन और सघन जांच करें तथा भण्डार व विक्रय स्थलों के साथ ही परिवहन की भी जांच करें। अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें और एक सप्ताह तक सघन जांच अभियान चलायें। इस अभियान के दौरान द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी गैस सिलेण्डर भण्डारण, वितरण स्थल, रिफलिंग स्थल की भी सघन जांच करें और नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल ऐसे स्थलों को सील करते हुये संबंधित लायसेंसधारी व दोषियों के विरूध्द एफआईआर भी दर्ज करें । एलपीजी गैस सिलेण्डरों की अदला-बदली के दौरान सतर्कता व सजगता रखे जाने की व्यवस्थाओं, जिन स्थलों के लिये अनुमति दी गई है, यदि ऐसे स्थलों के स्थान पर अन्य स्थल पर गतिविधि संचालित की जा रही हो तो ऐसी अनुमति के प्रावधानों की भी जांच करें और नियमानुसार मापदण्डों का पालन नहीं किये जाने पर समुचित कार्यवाही करें। उन्होंने परासिया से लेकर दमुआ तक के कोयला खनन क्षेत्र में भी सघन जांच अभियान चलाकर विस्फोटकों के भण्डारण स्थलों और परिवहन की जांच करें। साथ ही जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों के साथ ही जिन विभागों में विस्फोटकों का उपयोग होता है, उसकी भी गहनता से जांच करें । परिवहन के दौरान दस्तावेजों के अलावा सामग्री की मात्रा की भी जांच करें। सघन जांच अभियान के दौरान आपूर्ति, खनिज आदि संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी साथ में रखें जिससे नियमानुसार
जांच और कार्यवाही हो सके । उन्होंने राज्य शासन द्वारा वर्ष 2017 में जारी किये गये दिशा निर्देशों और अन्य जारी दिशा निर्देशों का स्वयं भली-भांति अध्ययन कर अपने अधीनस्थ अमले को भी अवगत कराने और इन दिशा निर्देशों के अनुसार ही समुचित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री वर्मा ने सभी पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि अपना सूचना तंत्र विकसित करें और विस्फोटक लायसेंसधारियों की सूची साथ में रखकर स्वयं उनके गोदामों, वितरण व विक्रय स्थलों की सघन जांच करें। नियमों की चैकलिस्ट साथ में रखें और इस चैकलिस्ट के मापदण्डों का उल्लंघन पाये जाने पर
तत्काल कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें । उन्होंने निर्देश दिये कि राज्य शासन के दिशा निर्देशों
का अच्छी तरह से अध्ययन करें और अपने अधीनस्थ अमले को भी इन दिशा निर्देशों से अवगत करायें जिससे नियमानुसार कार्यवाही की जा सके । उन्होंने कहा कि बड़े संस्थानों में अनौपचारिक रूप से गतिविधियां चलती हैं जिसमें लापरवाही बरती जाती है, ऐसे संस्थानों की जांच करें और नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्ती के साथ कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि कई बार लायसेंस मिलने की प्रत्याशा में आवेदक अपना कार्य शुरू कर देता है, ऐसी स्थिति में भी लापरवाही से दुर्घटना की संभावना रहती है । ऐसे प्रकरणों में यह सुनिश्चित करें कि जब तक आवेदक को लायसेंस प्राप्त न हो जाये, तब तक वह अपना कार्य प्रारंभ न करें जिससे दुर्घटना से बचा जा सके । उन्होंने निर्देश दिये कि सघन जांच के दौरान गडबडी के साक्ष्य मिलने पर तत्काल संबंधित के विरूध्द कार्यवाही करें। उन्होंने अन्य दिशा निर्देश भी दिये । बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने भी लायसेंस की जांच करने, रिहायशी इलाकों में संचालित गोदामों, वितरण व विक्रय स्थलों और सघन जांच के संबंध में

