लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के संबंध में मीडिया कार्यशाला संपन्न
छिन्दवाड़ा/ 12 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत आज अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.सी.बोपचे और संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर की उपस्थिति में राजनैतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज एवं फेक न्यूज आदि के संबंध में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों, एम.सी.एम.सी. के अंतर्गत गठित मॉनिटरिंग दल एवं प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों की मीडिया कार्यशाला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं विधानसभा स्तरीय मॉनिटरिंग टीम के सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर डॉ.पी.एन.सनेसर एवं स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी एवं एम.सी.एम.सी. कमेटी के सभी सदस्य, मॉनिटरिंग टीम और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित थे।
कार्यशाला में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी और जिला मीडिया सेल के कार्यों की जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणन उपरांत ही विज्ञापनों का प्रसारण करने, प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस एवं उसके एक दिवस पूर्व विज्ञापन का प्रकाशन एमसीएमसी के पूर्व प्रमाणन के बाद ही कराने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पेड न्यूज के बारे में जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार कोई भी समाचार या विश्लेषण किसी भी मीडिया में पैसों या अन्य किसी कीमत पर छपता है तो वो पेड न्यूज होगा। पेड न्यूज के संबंध में निर्णय लेने के क्राइटेरिया, पेड न्यूज प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाहियों आदि के बारे में बताया गया। संदिग्ध प्रकरण की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी 96 घंटों के भीतर अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे। अभ्यर्थी को जवाब देने के लिए 48 घंटों का समय दिया जायेगा। जवाब प्राप्त होते ही जिला एमसीएमसी शीघ्रता से निर्णय कर अभ्यर्थी को सूचित करेगी, इसी तरह आगे की प्रक्रियाएं की जायेंगी।
कार्यशाला में बताया गया कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी को विज्ञापन के पूर्व प्रमाणन के लिए प्रसारण प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व कमेटी के पास एनेक्सर ए में आवेदन करना होगा। अन्य दल के अभ्यर्थी के मामले में आवेदन प्रस्तावित तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व करना होगा। फेक न्यूज के बारे में बताया गया कि यह झूठी या भ्रामक जानकारी है जिसे समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चुनाव के दौरान फर्जी खबरों और भ्रामक कहानियों पर विशेष नजर रखी जायेगी और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। फेक न्यूज पर कानूनी धाराओं के तहत कार्यवाही के प्रावधान भी किये गये हैं। कार्यशाला में मीडिया की अन्य जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।क्रमांक
लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पेड न्यूज एवं फेक न्यूज के संबंध में मीडिया कार्यशाला संपन्न
March 12, 2024
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