आयोग की गाइड लाइन के अनुसार सभी कार्यवाहियां समय पर
हों सुनिश्चित-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह
छिन्दवाड़ा/ 16 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक श्री मनीष खत्री की उपस्थिति में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आज लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और जिला स्तरीय नोडल व सहायक नोडल अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई । इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहायक रिटनिंग अधिकारी छिंदवाड़ा एवं स्वीप जिला नोडल अधिकारी श्री पार्थ जैसवाल, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री के.सी.बोपचे, एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर व श्रीमती अंकिता त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर श्री राहुल कुमार पटेल व श्री आर.के.मेहरा सहित सभी जिला स्तरीय नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में उपस्थित थे, जबकि शेष अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने सर्वप्रथम आदर्श आचार संहिता लागू होते ही की जाने वाली कार्यवाहियों, आदर्श आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं, निर्वाचन संबंधी मुख्य कानूनी प्रावधानों, भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन संबंधी प्रावधानों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की विभिन्न धाराओं व भारतीय दण्ड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं व सजा के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया और सभी शासकीय सेवकों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय- समय पर जारी आनुषंगिक अधिनियमों, नियमों की जानकारी भी दी गई और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के अंदर की जाने वाली कार्यवाहियां सुनिश्चित कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश सभी एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को दिये गये।
आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदु- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शीलेंद्र सिंह ने आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। जो साफ-सुथरे स्वच्छ ढंग से निर्वाचन संचालन के लिए स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण को विकसित करती है। सभी पार्टियों के लिए समान कार्य क्षेत्र प्रदान करती है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राजनीति में सक्रिय एवं वर्तमान में उम्मीदवार प्रभावी व्यक्तियों के साथ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के चित्र हटाये जायेंगे। पूर्व राष्ट्रीय नेता, कवि, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, राष्ट्रपति और राज्यपालों के चित्रों को नहीं हटाया जायेगा। उम्मीदवार अपनी या देवी-देवताओं आदि की मूर्तियों के चित्रयुक्त डायरी, कैलेण्डर, स्टीकर्स का वितरण नहीं कर सकते। निजी परिसरों, संपत्तियों पर पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन के लिए परिसर के स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक है, जिसे रिटर्निंग अधिकारी या उक्त कार्य के प्रयोजनार्थ पदाभिहित अधिकारी को 3 दिवस के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व प्रिंट मीडिया पर प्रकाशित विज्ञापनों का प्रमाणीकरण आवश्यक हे।
मतदान समाप्ति से पूर्व अंतिम 48 घंटों में बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध रहेगा। आपत्तिजनक संदेशयुक्त एस.एम.एस. का सोशल मीडिया पर प्रेषण निषिध्द है। किसी भी व्यक्ति को मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में और मतदान के भीतर मोबाइल फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व से जनसभाएँ करना, लाउडस्पीकर का उपयोग, रैली आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रचार वाहनों पर डी.जे. का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य पोशाक साड़ी, शर्ट, राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा आपूर्ति एवं वितरण किया जाना, प्रतिबंधित है।
प्रचार सामग्री परिवहन व स्थापित करने हेतु बाल श्रमिकों (14 वर्ष से कम) का उपयोग नहीं किया जायेगा। सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। वे निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता के रूप में भी कार्य नहीं कर सकते। उनको निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान जनसभा में उपस्थित नहीं होना चाहिए । इसमें कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी अपवाद रहेंगे। यूपीएससी, एस.एस.सी., राज्य पी.एस.सी.या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती या नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। असांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिये आयोग की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी। निर्वाचन की घोषणा के बाद अधिकारी, कर्मचारियों को स्थानांतरित नहीं किया जायेगा । उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री नहीं की जायेगी। इसे किसी को नहीं दिया जायेगा, इसका वितरण नहीं किया जायेगा। मद्यपान निषेध दिवस
घोषित किया जायेगा। इसके बाद उन्होंने नोडल अधिकारीवार सौंपे गए दायित्वों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा भी की और भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार सभी कार्यवाहियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये ।
कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि संबंधित एसडीओपी के साथ अपने क्षेत्र के वल्नेरेबल एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण करें और वहां के रहवासियों से
चर्चा कर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य करें । पुलिस एवं राजस्व के अमले के साथ संयुक्त फ्लैग मार्च भी निकालें। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम आज से ही एक्टिव हो जाए। रोड संबंधी सभी विभाग मतदान केंद्रों के पहुंच मार्ग की सुगमता देख लें। सभी विभाग प्रमुख मैन पावर संबंधी अद्यतन जानकारी कल तक एनआईसी में अनिवार्य रूप से अपडेट करा लें। सभी स्थैतिक निगरानी दल आज से ही सक्रिय हो जाएं। सभी एसडीएम वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्रों की जानकारी आज ही भेज दें। सभी मतदान केंद्रों में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का एक बार पुनः निरीक्षण कर लें। विगत लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन के दौरान कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों को चिन्हांकित कर, वहां स्वीप की गतिविधियां विशेष कार्ययोजना बनाकर आयोजित करें। विभिन्न नवाचार भी किए जाएं। इस लोकसभा निर्वाचन में 80 प्रतिशत से अधिक वोटिंग प्रतिशत के लिए प्रयास करें और स्वीप की गतिविधियां वृहद रूप में आयोजित की जाएं। पुलिस अधीक्षक श्री खत्री ने निर्देश दिए कि सभी एसडीओपी प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों पर ध्यान दें। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस विभाग द्वारा भी अलग से टीम का गठन किया गया है और पूरी निगरानी रखी जायेगी। सभी एसडीएम भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी संवेदनशील इश्यू सामने आए तो तत्काल हमारे संज्ञान में भी लाएं। निर्वाचन के दौरान कोई भी बड़ी कार्यवाही पुलिस और कार्यपालिक दंडाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जाए। सीईओ जिला पंचायत श्री जैसवाल ने सभी एसडीएम कार्यालय में भी कंट्रोल रूम, सोशल मीडिया सेल, एम.सी.सी. शिकायत सेल, सी-विजिल के कंट्रोल रूम का अभी से अनिवार्य रूप से गठन करने और टीम को सक्रिय करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

