एक सहायक शिक्षक निलंबित

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एक सहायक शिक्षक निलंबित
छिन्‍दवाड़ा/ 30 जुलाई 2024/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शाला रैयाराव संकुल केन्द्र गौरपानी के सहायक शिक्षक श्री पुरूषोत्तम उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
      सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि जिले के विकासखंड हर्रई की प्राथमिक शाला रैयाराव संकुल केन्द्र गौरपानी के सहायक शिक्षक श्री पुरुषोत्तम उईके बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा अवकाश लिए बिना ही संस्था से अनुपस्थित रहकर आज जनसुनवाई में अपने स्वास्थ्य संबंधी कारण से स्थानांतरण के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुए। सहायक शिक्षक श्री पुरूषोत्तम उईके का बिना सूचना/अनुमति के जनसुनवाई में उपस्थित होने का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के विरूद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा शिक्षकीय कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिसके लिये प्राथमिक शाला रैयाराव संकुल केन्द्र गौरपानी के सहायक शिक्षक श्री उईके को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री उईके का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक श्री उईके को नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता रहेगी ।

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