शहजाद अहमद पर पूर्व में भी दर्ज है राशन चोरी का मामला
जुन्नारदेव -- आज पुलिस थाना जुन्नारदेव में आदतन राशन चोर शहजाद अहमद के विरुद्ध कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के निर्देशन पर एवं एसडीएम जुन्नारदेव कामिनी ठाकुर के आदेश पर खाद्य अधिकारी राघवेंद्र लिलोरे द्वारा थाना जुन्नारदेव में आईपीसी की धारा 409 एवं खाद्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 3 एवं 7 धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया है। जिसके बाद अब बिलावर सहित समूचे जुन्नारदेव ब्लॉक से उसे गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई है।
यह है मामला -- क्षेत्र का राशन तस्कर शहजाद अहमद जो कि दातलावेस्ट सोसायटी के प्रबंधक एवं विक्रेता जैसे प्रमुख कार्यों को करता रहा है के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान बिलावरकला में कई महीने का राशन नहीं बांटे जाने की शिकायत पर हुई कार्यवाही में राशन माफिया शहजाद अहमद पर सैंकड़ों क्विंटल शासकीय राशन को खुर्द - बुर्द कर बेच दिए जाने की बात सामने आई कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा जिसका प्रतिवेदन बनाकर न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय में इस संबंध में माफिया शहजाद अहमद कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहा जिससे मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में शहजाद अहमद पर उक्त राशन की रिकवरी निकाली गई।
उक्त प्रकरण जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के टीएल में पटल पर आने से द्वारा संबंधित अधिकारियों को एफआईआर करने के निर्देशित किया गया इसके बाद जुन्नारदेव एसडीएम कामिनी ठाकुर के आदेश पर खाद्य निरीक्षक राघवेंद्र हिलोर द्वारा थाना जुन्नारदेव में शहजाद अहमद के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया।

