छिंदवाड़ा:-राजस्व विभाग और रेरा के नियम-कानून को ताक पर रख तहसील मुख्यालय समेत ग्राम पंचायतों में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग काट कर जमीन की खरीदी बिक्री किया जा रहा हैं। इस अवैध काम में भूमाफियाओं को स्थानीय पटवारियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पटवारियों ने खसरों में कई टुकड़ों में प्लाट काट दिया है। ऐसे में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। कृषि भूमि के अवैध प्लाटिंग पर इधर प्रशासन सुस्त तो उधर जमीन दलाल चुस्त दिखाई दे रहे हैं. रोजाना लाखों रुपए की जमीन की खरीदी बिक्री नियम विरुद्ध की जा रही है.इन क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल जोरों पर चल रहा है. जहां शासन के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए प्रशासन के नाक के नीचे धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है.
सूत्रो से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जमीन दलालों द्वारा मोहखेड तहसील कार्यालय से चंद दूरी पर एचपी पेट्रोल पंप से लगी कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग के बाद जमीन की बिक्री कर सरकार को लाखों रुपये का चुना लगाया जा रहा है.कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन भी किया जा रहा है.जहा पर न तो सड़क,न बिजली और न अन्य सुविधाएं है.फिर अवैध प्लाटिंग करोबार धडल्ले से जारी है।
---------------------------------------------
कालोनी बनाने के लिए ये हैं नियम
नियमानुसार निजी भूमि पर कालोनी का निर्माण कराने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। कालोनाइजर को संबंधित से डायवर्शन के लिए एनओसी लेनी होगी। कालोनाइजर को ट्रांसफार्मर, पानी, सड़क का निर्माण कराना होगा। पार्क के लिए भूमि आरक्षित रखनी होगी। टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से भी कालोनी निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। एक एकड़ से कम क्षेत्र में कालोनी बनाई जा रही है तो पंचायत या संबंधित को वर्तमान रेट का 15 प्रतिशत आश्रय शुल्क जमा करना पड़ता है|
इनका कहना
सबंधित एक कालोनी कि रिपोर्ट मोहखेड तहसील में जमा करवा दी गयी.वही एक अन्य कालोनी मालिक से दूरभाष संपर्क साधा गया है.उन्होंने जल्द दस्तावेज लेकर आने की बात कही है.
दयाराम चौरिया, पटवारी मोहखेड़

