जुन्नरदेव से मुकेश बरखाने संवाददाता छिन्दवाड़ा/ 20 नवंबर 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छिंदवाड़ा शीलेन्द्र सिंह द्वारा 16 गौ-वंशों के अवैध परिवहन में जप्तसुदा वाहनों पर राजसात की कार्यवाही की गई।
इसके अंतर्गत धारा 4, 6, 9, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, 4, 6, 6क, 6 (ख) (1) 11 म.प्र. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गौ-वंश के अवैध परिवहन में जप्तसुदा वाहनों पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी छिन्दवाड़ा श्री सिंह द्वारा मध्यप्रदेश गौ-वंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2010 की धारा 11 (5)-4, 5, 6, 6-क और 6ख के उल्लंघन किये जाने पर जप्तसुदा वाहन क्रमांक CH 04 NZ 1776 सुमुख ठाकुर, MP-28-G-5538 स्वामी उईके, MP-15-G-3667 जितेन्द्र राय, MH-29-T- 2003 मोहम्मद फिरोज, MP-05-G-8513 रामचरण अहिरवार, MP-22-H-0509 राजू वर्मा, MP-15-G-4716 गनपत साहू, MH-02-JP-3042 सागर पछाडे, RJ-11-GC-7236 अली हुसैन, CG-04-JB-1573 व MH-18-BC-8813 जामालउद्दीन एवं समशुद्दीन, MH-40-Y-8274 महेन्द्र बारापात्रे, MP-04-HE-9664 एजाज कुरैशी, DD-01-H- 4914 सौरभ खान, MH-04-CJ-3205 सद्दाम खान, MP-49-G-1656 विमलेश के वाहन पर राजसात की कार्यवाही की गई है।

