उल्लंघनकर्ता पर 61250 रूपये की शास्ति अधिरोपित
अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन भी खनिज रेत सहित राजसात
जुन्नरदेव से मुकेश बरखाने संवाददाता जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा/ कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत एक प्रकरण में वाहन चालक धीरज सिंह पिता रामसिंग कुशवाह निवासी जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अनुसार रेत खनिज का अवैध परिवहन करने और अवैध परिवहन का उल्लंघन प्रमाणित होने पर प्रावधान अनुसार अनावेदक वाहन मालिक धीरज सिंह पिता रामसिंग कुशवाह निवासी जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा पर अर्थशास्ति और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की कुल शास्ति राशि की दुगुना राशि 61250 रुपए अधिरोपित की गई है। साथ ही अवैध परिवहन में संलिप्त ट्रेक्टर वाहन इंजन नंबर NHE2EAJ0234 एवं चेचिस नंबर MBNABAEGKHJG00871 को खनिज सहित राजसात किया गया है।
कलेक्टर सिंह ने बताया कि खनिज अधिकारी छिंदवाड़ा के माध्यम से प्रस्तुत प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जुन्नारदेव के प्रतिवेदन 18 जनवरी 2024 के अनुसार वाहन मालिक धीरज सिंह पिता रामसिंग कुशवाह निवासी जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के ट्रेक्टर वाहन इंजन नंबर NHE2EAJ0234 एवं चेचिस नंबर MBNABAEGKHJG00871 से वाहन चालक धीरज सिंह पिता रामसिंग कुशवाह निवासी जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा रेत चोरी कर परिवहन किया जाना पाया गया। इस वाहन को जप्त कर पुलिस थाना जुन्नारदेव की अभिरक्षा में रखा गया है। जिसमें खनि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्मता से परिशीलन एवं अवलोकन करने के उपरांत म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 19 के अनुसार वाहन चालक धीरज सिंह पिता रामसिंग कुशवाह निवासी जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने से वाहन मालिक/अनावेदक धीरज सिंह पिता रामसिंग कुशवाह निवासी जुन्नारदेव तहसील जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा के ट्रेक्टर वाहन इंजन नंबर NHE2EAJ0234 एवं चेचिस नंबर MBNABAEGKHJG00871 द्वारा 3 घनमीटर रेत खनिज का अवैध परिवहन पाये जाने पर नियमानुसार 5625 रुपए की अर्थशास्ति, 25000 रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, 1000 रुपए की प्रशमन राशि को मिलाकर कुल शास्ति मय प्रशमन शुल्क 31625 रूपये अधिरोपित करने के लिये प्रस्तावित किया गया। लेकिन अनावेदक द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 30625 रुपए की दुगुना राशि 61250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। साथ ही नियम के अध्याय 5 नियम 19 (5) के प्रावधानों के अनुसार ट्रेक्टर वाहन इंजन नंबर NHE2EAJ0234 एवं चेचिस नंबर MBNABAEGKHJG00871 को शासन के हित में खनिज सहित राजसात करने के आदेश भी पारित किये गये हैं । उन्होंने खनि अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वाहन का पंजीयन निरस्त करने, शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराये जाने के निर्देश दिये हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किये जाने के आदेश भी पारित किये गये हैं ।

