कलेक्टर न्यायालय ने किया अवैध कॉलोनाईजर के विरूद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज किये जाने का आदेश पारित

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कलेक्टर न्यायालय ने किया अवैध कॉलोनाईजर के विरूद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज किये जाने का आदेश पारित
✍️जुन्नरदेव से मुकेश बरखाने संवाददाता
छिन्‍दवाड़ा/06 फरवरी 2025/ कलेक्टर न्यायालय छिंदवाड़ा द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अवैध कॉलोनाईजर अनिल परतेती, विनोद परतेती, विमला परतेती पिता सूबेलाल, सियाबाई बेवा सूबेलाल निवासी गांगीवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ग्राम गांगीवाड़ा तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 391/1/1 में, छिद्दीलाल पिता माखनलाल इवनाती निवासी गांगीवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ग्राम गांगीवाड़ा तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 351/1/1/1/2/1/1 में, लेखराम पिता दादूराम निवासी गुरैया तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ग्राम गुरैया तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 404/5/1/1/1/1/1/1/1 में, नितेश पिता कुबेर डेहरिया, नेमीचंद पिता बालकराम वर्मा निवासी गांगीवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ग्राम गुरैया तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 207/13/1/1/1/1/1/1/1, 207/13/2/2 में, प्रभाकर, कमलाकर पिता सिरपतराव निवासी खूनाझिरकला तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ग्राम ईकलबिहरी तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 166/2/1/1/1/1/2/3 में, दीपू पिता रग्घू बंदेवार निवासी परासिया तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ग्राम देवर्धा तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 40/1/1/1/1/1/1/1 में एवं मोहित पिता मानकलाल निवासी छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ग्राम लिंगा तहसील मोहखेड़ जिला छिन्दवाड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 87/2/1/1/1/1/1/1 पर अवैध व्यपवर्तन तथा अवैध कॉलोनी का निर्माण किये जाने के कारण अवैध कॉलोनाईजर के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है कि अवैध कॉलोनाईजर पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज किये जाने की कार्यवाही करें

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