खिरसाढोह से 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज

खिरसाढोह से 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज
खिरसाढोह से 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम में मामला दर्ज
छिंदवाड़ा | 10 फरवरी 2026
कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशानुसार परासिया तहसील के खिरसाढोह बस्ती में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध संग्रहण और दुरुपयोग के मामले में कार्रवाई की गई। अनुविभागीय अधिकारी परासिया एवं जिला आपूर्ति अधिकारी छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परासिया सुमित चौधरी द्वारा अखिलेश उईके, पिता राम शाह उईके के निवास की जांच की गई।
जांच के दौरान इंडेन कंपनी के 9 भरे गैस सिलेंडर (5 इंडेन, 4 एचपी) एवं एचपी कंपनी के 2 खाली सिलेंडर बरामद किए गए। इस प्रकार कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य 31,850 रुपये बताया गया है।
घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से संग्रहण पाए जाने पर आरोपी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी 

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