छिंदवाड़ा — रंग-गुलाल (धुरेण्डी) पर्व के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायन ने 3 मार्च 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा क्षेत्र में संचालित सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट-बार (एफ.एल.-2), होटल-बार (एफ.एल.-3), रिसोर्ट-बार (एफ.एल.-3A), वाइन रिटेल आउटलेट तथा देशी मद्य भंडागार धुरेण्डी के दिन दोपहर 3:00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया है। निर्धारित शुष्क अवधि के दौरान मदिरा के क्रय-विक्रय, वितरण एवं परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा प्रशासन द्वारा गश्त एवं दबिश की कार्रवाई भी की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों एवं संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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