होली पर दो दिन का अवकाश: मध्य प्रदेश शासन ने जारी की संशोधित अधिसूचना

होली पर दो दिन का अवकाश: मध्य प्रदेश शासन ने जारी की संशोधित अधिसूचना
होली पर दो दिन का अवकाश: मध्य प्रदेश शासन ने जारी की संशोधित अधिसूचना
भोपाल — होली पर्व को लेकर मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी कर प्रदेशवासियों को दो दिन का अवकाश घोषित किया है। मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल से 01 मार्च 2026 को जारी आदेश के अनुसार अब 3 मार्च के साथ-साथ 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 के लिए पूर्व में जारी अवकाश सूची (29 दिसम्बर 2025) में 3 मार्च 2026, मंगलवार को होली के पावन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। राज्य शासन ने होली के अवसर को देखते हुए अतिरिक्त निर्णय लेते हुए 4 मार्च 2026, बुधवार को भी निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित कर दिया है।

संशोधित आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, बैंक एवं संबंधित संस्थानों में 4 मार्च को भी अवकाश रहेगा। इस निर्णय के साथ सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अधिसूचना को आंशिक रूप से संशोधित माना जाएगा।

यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी किया गया है।

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