धुरेण्डी पर 4 मार्च को दोपहर 3 बजे तक ‘ड्राय डे’ घोषितकलेक्टर हरेन्द्र नारायन का संशोधित आदेश, शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

धुरेण्डी पर 4 मार्च को दोपहर 3 बजे तक ‘ड्राय डे’ घोषित

कलेक्टर हरेन्द्र नारायन का संशोधित आदेश, शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित
धुरेण्डी पर 4 मार्च को दोपहर 3 बजे तक ‘ड्राय डे’ घोषित  कलेक्टर हरेन्द्र नारायन का संशोधित आदेश, शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित

छिन्दवाड़ा। रंग गुलाल (धुरेण्डी) पर्व के अवसर पर जिले में कानून व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायन ने संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को धुरेण्डी के दिन जिले की सीमा क्षेत्र में स्थित सभी मदिरा दुकानों को अपरान्ह 3:00 बजे तक बंद रखा जाएगा।

जारी आदेश में बताया गया है कि पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 3 मार्च के स्थान पर अब 4 मार्च को शुष्क अवधि घोषित की गई है। इस दौरान जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रेस्टारेंट-बार (एफ.एल.-2), होटल-बार (एफ.एल.-3), रिसोर्ट-बार (एफ.एल.-3A), वाइन रिटेल आउटलेट एवं देशी स्टोरेज मद्य भंडार बंद रहेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घोषित शुष्क अवधि के दौरान मदिरा का क्रय, विक्रय एवं वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस एवं आबकारी विभाग को गश्त और दबिश की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ताकि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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