सच की आंखें छिन्दवाड़ा/18 मई 2026/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों तथा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत आज जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री हरेंद्र नारायन की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में एसडीएम छिंदवाड़ा श्री सुधीर जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन एवं डिप्टी कलेक्टर श्री आर.के.मेहरा, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर प्रो.डॉ. पी.एन. सनेसर, जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री धीरेंद्र दुबे, उप संचालक जनसंपर्क एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान राजनीतिक दलों को नगरीय निकायों की मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की एक - एक प्रति भी प्रदाय की गई।
बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया 02 चरणों में सम्पन्न की जा रही है। जिसके प्रथम चरण की सभी कार्यवाहियां समय पर पूर्ण करते हुए प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अब द्वितीय चरण के तहत दावे/आपत्तियां प्राप्त कर उनका निराकरण किया जाएगा और 22 जून 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
25 मई तक ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं दावा/आपत्ति - मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष 2026 के अनुसार प्रत्येक नगरीय निकाय एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची जो 01 जनवरी 2025 की स्थिति में तैयार है, उसके आधार पर 01 जनवरी 2026 की फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 15 मई 2026 को सभी विहित स्थानों पर कर दिया गया है। सभी नगरीय निकायों की मतदाता सूची निकाय के सभी वार्डों में एवं पंचायतों की मतदाता सूची सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रारूप प्रकाशन किया जाकर चस्पा कर दी गई है। जिसके साथ ही 15 मई से 25 मई 2026 तक दवा/अपत्ति केंद्रों में दावे/आपत्ति लिए जाने का कार्य प्रारंभ हो गया है।
सभी नागरिक कार्यकारी दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक दावा/अपत्ति केंद्रों में पहुंचकर प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं और दावे/आपत्ति दे सकते हैं। अंतिम तिथि 25 मई 2026 को यह कार्य प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक ही किया जा सकेगा। सभी नगरीय निकायों के सभी वार्डों में और सभी ग्राम पंचायतों में 1 - 1 दावे/आपत्ति केंद्र बनाए गए हैं। सभी केन्द्रों पर दावे/आपत्तियां प्राप्त करने का कार्य नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। पहली बार ऑफलाइन के साथ ही www.mplocalelection.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन दावे/आपत्ति भी जमा कर सकते हैं।
दावे/आपत्ति फॉर्म प्राप्त करते/भरते समय सावधानियां - स्थानीय निकायों की प्रारूप मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान दावे/आपत्ति फॉर्म भरते समय सावधानियां रखने की आवश्यकता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या एक वार्ड से अपना नाम दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराने के लिए आवेदन ईआर - 1 फॉर्म में करना होगा। मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिये निर्धारित फार्म ईआर-1 के साथ आवश्यक दस्तावेज अंकसूची, आधारकार्ड, फोटो एवं निवास का पता आदि का दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। विलोपन अथवा मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति विलोपन आवेदन ईआर - 2 फॉर्म में करना होगा, यह आपत्ति केवल ऐसा मतदाता कर सकता है जिसका नाम संबंधित स्थानीय निकाय की सूची में पहले से ही सम्मिलित हो। संशोधन अथवा मतदात सूची में प्रविष्टि में सुधार के लिए ईआर - 3 प्रारूप में आवेदन करना होगा। नाम में संशोधन के लिये संबंधित मतदाता द्वारा स्वयं का पासपोर्ट साईज कलर फोटो एवं विशिष्टियों के सुधार हेतु सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। व्यक्ति स्वयं या परिवार के सदस्य के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति से बल्क में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
कुल मतदाताओं की जानकारी - बैठक में बताया गया कि छिन्दवाड़ा जिले के सभी 12 नगरीय निकायों के 225 वार्डों एवं 9 विकासखण्डों की 659 ग्राम पंचायतों में 01 जनवरी 2026 की स्थिति में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। 01 जनवरी 2026 की स्थिति में नगरीय निकायों में 1,60,645 पुरूष एवं 1,64,483 महिला एवं 11 तृतीय लिंग कुल 3,25,139 मतदाता हैं। इसी प्रकार जिले के 09 विकासखण्डों की 659 ग्राम पंचायतों में कुल 5,16,046 पुरूष तथा 5,08,209 महिला एवं 08 तृतीय लिंग के मतदाता कुल 10,24,263 मतदाता हैं।
जिले के नागरिकों से अपील - जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन द्वारा जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे दावे/आपत्ति केन्द्र पर नियुक्त प्राधिकृत कर्मचारी के पास उपलब्ध प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर लें तथा जिन मतदाताओं की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनके नाम जोड़े जाने तथा जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है एवं जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान बदल लिया है या अन्यत्र चले गये हैं ऐसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के संबंध में निर्धारित फार्म ईआर-1, ईआर-2 ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा कराएं तथा त्रुटिरहित मतदाता सूची को तैयार किये जाने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।
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