भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने ईदुज्जुहा (बकरीद) के सार्वजनिक अवकाश में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। जारी आदेश के अनुसार पहले 27 मई 2026, बुधवार को घोषित अवकाश अब निरस्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर 28 मई 2026, गुरुवार को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना में कहा गया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत यह अवकाश घोषित किया गया है। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि 27 मई, बुधवार को प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय निर्धारित समयानुसार खुले रहेंगे।
यह संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर 2025 में किया गया है। आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार अवर सचिव सचिन्द्र राव द्वारा जारी किया गया है।
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